शौच के लिये बाहर निकली महिला के साथ दुश्कर्म और पिटाई करने वाले आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा एडीजे कोर्ट ने सुनाई है।
शिखर36गढ़:-बिलासपुर पेंड्रा के मरवाही थाना क्षेत्र के सेमरदर्री गांव का 14 अप्रेल 2019 का है जहां एक पीड़िता अपने मायके अपने पति और दो बच्चों के साथ सेमरदर्री गांव गयी थी। रात को वह घर के बाहर बाड़ी तरफ दिषा मैदान के लिये निकली थी कि वहां पहले से ही आरोपी राकेष बेक वहां छिपा हुआ था और उसने मुंह दबाकर पीड़िता के साथ दुश्कर्म किया और इस बीच आवाज सुनकर पीड़िता का भाई वहां पहुंचा तो आरोपी ने उसकी भी पिटाई कर दिया। दूसरे दिन पीड़िता ने इस घटना की जानकारी पति और परिजनों को दिया जिस पर मरवाही थाने में आरापी के खिलाफ भादवि की धारा 376 और 323 तके तहत अपराध दर्ज किया और आरोपी को गिरफतार किया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीष श्री विनय कुमार प्रधान ने आरोपी राकेष बेक को भादवि की धारा 376 और 323(दो बार) के आरोप में दोशसिद्व पाते हुये धारा 376 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास और 5000 के अर्थदंड और 323(दो बार) के अंतर्गत 3-3 माह के सश्रम कारावास और 5-5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेष सुनाया अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर क्रमषः 6 माह अैर 15-15 दिनों के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में षासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने किया।