कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा आगामी 31 मार्च 2020 तक सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लगा दी गयी है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान , दुकान, सभा , धरना ,जुलूस, रैली , मनोरंजन खेल , मेला सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक आदि एवं ऐसे स्थल जहां जनसामान्य इकट्ठा होते हो प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन मल्हार नगर पंचायत में सुबह से ही सब्जी मार्केट लगा दिया गया और उस स्थान में भीड़ भी देखा जा रहा मगर कोरोना वायरस से बचने नगर पंचायत कोई पहल नहीं कर रहा है नियमो का खूलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं

शिखर36गढ़:-हरिओम, विजय सुमन

बिलासपुर कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा आगामी 31 मार्च 2020 तक सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लगा दी गयी है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान , दुकान, सभा , धरना ,जुलूस, रैली , मनोरंजन खेल , मेला सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक आदि एवं ऐसे स्थल जहां जनसामान्य इकट्ठा होते हो प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन मल्हार नगर पंचायत में  सुबह से ही सब्जी मार्केट लगा दिया गया और उस स्थान में भीड़ भी देखा जा रहा मगर कोरोना वायरस से बचने नगर पंचायत कोई पहल नहीं कर रहा है नियमो का खूलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं

जबकि  मस्तूरी थानां प्रभारी द्वारा भी लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा पेट्रोलिंग वाहन देखते ही शटर बन्द कर दिया जाता उसके बाद फिर से अपना दुकान खोल लेते हैं 
निर्देश का उल्लंघन करने पर या मेडिकल/प्रशासन को सहयोग न देने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत आपराधिक मामला कायम कर सख्त कानूनी कार्यवाही की चेतावनी प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च, मीडिया , सोशल मीडिया , अनाउंसमेंट ,पाम्पलेट, पोस्टर के माध्यम से व लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के माध्यम से आम जनता को दी जा रही है।इसके बावजूद भी कुछ लोगो के द्वारा उक्त निर्देशो का उल्लंघन किया गया जिस पर बिलासपुर पुलिस ने कुल 12 लोगो के खिलाफ जिले में कुल 10आपराधिक मामले आज दिनांक 23/02/20 को

थाना मस्तूरी, थाना तखतपुर, रतनपुर, तारबाहर सिविल लाइन , कोतवाली और सरकंडा में क़ायम किए गये।थाना तखतपुर में समझाइश देने के बावजूद इलेक्ट्रोनिक दुकान खुले रहने पर जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारीयों द्वारा समझाइस दिये जाने पर उनसे ही उलझने पर आरोपी कन्हैया संतानी एवं दो अन्य के विरुद्धअपराध क्रमांक 82/20 धारा 186,188 IPC की कार्यवाही की गई।वही थाना सिटी कोतवाली द्वारा गुरुनानक हार्डवेयर के मालिक पर भी लोक सेवक के विधिपूर्ण आदेश की अवहेलना पर अपराध क्रमांक 110/20 धारा 188 IPC के तहत कार्यवाही की गई।ज्ञात हो कि प्रशासन का स्पष्ट आदेश है कि 31 मार्च 2020 तक कोई भी जुलूस, जलसा, सामाजिक जमाव आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। थाना रतनपुर में उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए आरोपी रोशन भारद्वाज के द्वारा अपने घर मे 200 लोगो को इकट्ठा करके जन्मदिन की पार्टी आयोजित की गई थी। जिसमे थाना रतनपुर में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 219/20 धारा188 ,269 IPC और कोलाहल अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया।वही थाना सिविल लाइन में एक अज्ञात आरोपी के द्वारा अपने मोबाइल के माध्यम से कोरोना वायरस के पॉजिटिव संक्रमण के संबंध में फेक न्यूज़ वायरल किया जा रहा था। सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक224/20धारा 188 IPC, धारा 3 महामारी अधिनियम 1897 के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गई।थाना तारबाहर में भी शासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए

पुराना बस स्टैंड स्थित कपड़ा दुकान के संचालकों के विरुद्ध भी अपराध क्रमांक 93/20, 94/20, 95/20, 96/20 97/20धारा 188 IPC की कार्यवाही कुल 5 आरोपियों के खिलाफ की गई।वही थाना सरकंडा में अशोक नगर स्थित वर्षा ट्रेडर्स के संचालक राजेन्द्र श्रीवास के खिलाफ शासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए बारबार हिदायत देने के बावजूद अपनी दुकान खोले रखने के कारण अपराध क्रमांक 303/20 धारा 188 IPC का अपराध दर्ज किया गया।कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में हर संभव प्रयास के लिए जिला पुलिस बिलासपुर पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी शासन के आदेश की अवहेलना पर इसी तरह सख्त कार्यवाही की जाएगी ताकि इस महामारी के संक्रमण को रोका जा सके तथा जनसामान्य के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर न हो।

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