दुष्कर्म पीडिता को मिली गर्भपात कराने की इजाजत. भविष्य को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिया निर्णय
बिलासपुर– हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है. चिकित्सीय रिपोर्ट के बाद मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के.अग्रवाल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.
13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता का 26 हफ्तों का गर्भ हैं. गर्भ ठहरने के बाद पीड़िता के पिता ने डाॅक्टरों से गर्भपात कराने के लिए संपर्क किया था, लेकिन डाॅक्टरों ने कानून का हवाला देते हुए इंकार कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका लगाए जाने के बाद कोर्ट ने चिकित्सीय रिपोर्ट तलब किया था. रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. दुष्कर्म का आरोपी फिलहाल जेल में है.