डा.अर्चना सिंह ने कामकाजी महिलाओं को दिलाया चाईल्ड केयर लीव का अधिकार.राज्य सरकार कर रही श्रेय लेने का प्रयास

सिम्स में कार्यरत डॉ अर्चना सिंह ने कामकाजी महिलाओं की परेशानी को समझते हुए उनके अधिकार की लड़ाई लड़ी और उच्च न्यायालय के जरिए चाइल्ड केयर लीव का अधिकार महिलाओं को दिलाया। 7 सितंबर को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने डॉक्टर अर्चना सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को चाइल्ड केयर लीव घोषित करने का आदेश दिया ।इस आदेश के परिपालन मे राज्य के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कामकाजी महिलाओं को 720 दिनों का चाइल्ड केयर लीव देने की घोषणा की ।डॉ अर्चना सिंह ने अपने खुद के अनुभव से यह जाना कि कामकाजी महिलाओं को किस तरह परिवार और कार्यस्थल दोनों जगह सामंजस्य बनाकर परेशानियों से जूझना पड़ता है ।यही वजह रही कि उन्होंने प्रदेश की हजारों कामकाजी महिलाओं की इस विकट समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अन्य प्रदेशों और केंद्र सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कामकाजी महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव यानी बच्चों की देखभाल करने के लिए अवकाश दिए जाने की मांग की। डॉ अर्चना सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह अवकाश लागू करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार को भी चाइल्ड केयर लीव की घोषणा करनी पड़ी ।उच्च न्यायालय के इस आदेश से प्रदेश की 28000 से अधिक कामकाजी महिलाओं को उनका अधिकार मिला है और वह अपने दो बच्चों की 18 वर्ष आयु पूर्ण होने तक कभी भी 720 दिनों का अवकाश ले सकती हैं।

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