बैठक ली जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों की, बताया- किन नियमों का करना होगा पालन
बिलासपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी पी दयानंद ने विधानसभा प्रत्याशियों की बैठक ली. इस बैठक में उन्होंने सभी प्रत्याशियों से चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचर संहिता के नियमों का पालन करने को कहा. इसके आलावा उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड को भी सार्वजनिक करने की बात कही.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि, ‘ऐसे सभी प्रत्याशी जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं उन्हें समाचार पत्र के माध्यम से तीन बार आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को बताने होंगे. प्रत्याशियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने के पूर्व विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक होगा’.
सभा की अनुमति के लिए सुगम एप
उन्होंने बताया कि, ‘इन नियमों के अलावा यदि कोई भी प्रत्याशी अन्य कार्यक्रम या सभा करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 48 घंटे पहले सिंगल विंडो के माध्यम से अनुमति लेनी होगी. अनुमति लेने के लिए सुगम एप का ऑनलाइन उपयोग भी किया जा सकता है’. वहीं दयानंद ने बताया कि, ‘प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 28 लाख रुपए व्यय सीमा रखी गई है जिसका पालन सभी को करना अनिवार्य होगा’.
रात 10 से सुबह 6 तक प्रचार नहीं कर सकेंगे
उन्होंने बताया कि, ‘कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के होर्डिंग्स बैनर इत्यादि नहीं लगा सकेंगे. सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाना मना है. वहीं निजी संपत्ति में प्रचार सामग्री लगाने के लिए मालिक की लिखित अनुमति आवश्यक है. समय सीमा की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि, ‘प्रत्याशी रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रचार नहीं कर सकेंगे’.
उन्होंने बताया कि, ‘कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के होर्डिंग्स बैनर इत्यादि नहीं लगा सकेंगे. सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाना मना है. वहीं निजी संपत्ति में प्रचार सामग्री लगाने के लिए मालिक की लिखित अनुमति आवश्यक है. समय सीमा की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि, ‘प्रत्याशी रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रचार नहीं कर सकेंगे’.