कोरंटाइन सेंटर में रहने के बजाय बाहर घूमना पड़ा युवक को महंगा दर्ज हुआ एफआईआर 14 दिन पूर्ण कोरंटाइन होने के बाद किया जाएगा गिरफ्तार

शिखर36गढ़:-बिलासपुर मस्तूरी हरिओम, विजय सुमन

प्रवासी राज्य से तथा छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से मजदूरों की वापसी होने लगी है जिन्हे राज्यशासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात ग्राम में व्यवस्था किए कोरंटाइन सेंटर में ही 14 दिन तक रहना है जिसकी व्यस्था प्रशासन के द्वारा की गई है परन्तु कुछ स्थानों में प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी भी की जा रही है जिस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी इसी तरह मस्तूरी थाना अंतर्गत ग्राम पाराघाट निवासी विकास वस्त्रकार पिता बलदेव वस्त्रकार जो कि दो दिन पहले ग्राम छिररा जिला कोरबा से आया था उसे ग्राम पाराघाट में बने कोरंटाइन सेंटर में रहना है लेकिन वहां से बाहर भी घूम रहा था,घटना की सूचना ग्राम पंचायत से मिलने पर उक्त व्यक्ति के विरूद्ध कोरेंताइन शर्तो का उल्लघन किए जाने पर तथा महामारी का प्रसार रोकने हेतु मस्तूरी पुलिस द्वारा विकास वस्त्रकार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 169/2020 धारा 188,,269,,तथा महामारी अधिनियम की धारा(३) के तहत कार्यवाही की गई है उपरोक्त धारा गैरजमानती है आरोपी को उसके कोरंताइन अवधि पूर्ण किए जाने के बाद गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा
साथ मस्तूरी पुलिस ने बताया कि जो व्यक्ति कोरोना के रोकथाम सम्बन्धी शासन के निर्देशों का पालन नहीं करेगा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

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