हाईकोर्ट ने सरकंडा थाने के पुलिस कस्टडी में 22 वर्षीय युवक की मौत के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब से हाई कोर्ट असंतुष्ट, कोर्ट ने 4 सप्ताह में विशेषज्ञ की रिपोर्ट के साथ मांगा जवाब।

बिलासपुर शिवा गोरख

बिलासपुर — सरकंडा थाना अंतर्गत 2016 में हुए 22 वर्षीय छोटू यादव की न्यायिक हिरासत के मौत के मामले में मां उषा यादव द्वारा सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में याचिका दायर किया गया था। जिसमें स्टेट ने रिप्लाई फाइल कर बताया कि छोटू की मौत पानी मे डूबने से हुई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने कहा अगर पानी में डूबने से मौत हुई है तो पीएम रिपोर्ट के अनुसार पेट मे पानी की मात्रा कम क्यों ? इसलिए मामला संदिग्ध है। कोर्ट ने 4 सप्ताह में विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बतादें की 2016 में 22 वर्षीय युवक छोटू यादव को सरकंडा पुलिस ने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था । याचिका में पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार करने के बाद छोटू को पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले जाया जा रहा था। छोटू यादव ने पुलिस की गाड़ी से कूदकर कुएं में छलांग लगा दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले में बेटे की संदिग्ध मौत को लेकर छोटू की मां ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में याचिका दायर की जिसे सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। फिर छोटू की मां ने चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अपील की। कोर्ट ने याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था,जिसमें सुनवाई हुई। शासन ने रिप्लाई फाइल किया। जिससे कोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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